एससी/एसटी एक्ट ! पुनर्विचार याचिका तीन न्यायाधीशों की पीठ के हवाले

नयी दिल्ली, 13 सितंबर 2019। अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के विगत 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार हेतु
शीर्ष अदालत ने केन्द्र की याचिका आज तीन न्यायाधीशों की पीठ के हवाले कर दी। केन्द्र ने 20 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार हेतु अपील की थी।शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि इस फैसले में कुछ गलत हुआ हो तो उसे पुनर्विचार याचिका के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
उपरोक्त अपील पर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को अगले सप्ताह तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाये।’’
शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को अपने फैसले में अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के कठोर प्रावधानों का सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुरूपयोग का संज्ञान लेते हुये कहा था कि इस कानून के तहत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।

Visits: 94

Leave a Reply