अधिमान्यता ! पत्रकारों के लिए नये अधिमान्यता नियम लागू,अब पत्रिका व न्यूज पोर्टल के संवाददाताओं को भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2019। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने प्रेस प्रतिनिधियों के लिए नये नियम लागू कर दिये हैं। सरकार ने वहां सेवारत पत्रकारों के लिये बनाये गये नये अधिमान्यता नियम को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही प्रभावशील बना दिया है।
इस संबंध में आयुक्त-सह-संचालक जनसंपर्क तारन प्रकाश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक प्रचलित अधिमान्यता नियम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में बनाये गये थे। अब इन अठ्ठारह वर्षों के दौरान मीडिया परिदृश्य में अमूलचूल परिवर्तन आया है। इस दौरान टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार वेबपोर्टल आदि प्रारंभ हुए है। इसके कारण अधिमान्यता नियमों को प्रासंगिक बनाने और नये समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के लिए अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है।
इस नये अधिमान्यता नियमों में प्रिन्ट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या आदि के आधार न केवल अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है वरन पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की तुलना में संख्या की व्यापक बढ़ोत्तरी की गयी है।
आयुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जायेगा किन्तु समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नये नियमों को लेकर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों में खुशी व्याप्त है।

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