शीर्ष अदालत ! सांसद को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार

नयी दिल्ली,27 मई 2019। उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बसपा के नव-निर्वाचित सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी से छूट देने से शीर्ष अदालत ने आज इंकार कर दिया।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने आज यह निर्णय दिया है।
बताते चलें कि अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा द्वारा बलात्कार की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था।
छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।
इस मामले में इससे पूर्व भी शीर्ष अदालत ने अतुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इंकार कर दिया था।

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