अध्यादेश ! तीन तलाक पर फिर आया

नयी दिल्ली, 13 जनवरी 2019। मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक प्रथा पर रोक लगाने एवं उसे दंडनीय अपराध बनाने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल एक बार पुनः अध्यादेश लायी है। कल शनिवार को जारी किए गए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत एक बार में तीन तलाक लेना गैरकानूनी, अवैधानिक होगा और पति को इसके लिए तीन साल की कैद हो सकती है।
बताते चलें कि सितंबर 2018 में जारी किए गए पिछले अध्यादेश को कानूनी जामा प्रदान करने के लिए लाया गया विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था,पर वह राज्यसभा में लंबित रहा। उस विधेयक को संसदीय मंजूरी नहीं मिलने के चलते नया अध्यादेश जारी किया गया।
प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग के डर को कम करने के लिए सरकार ने मुकदमे से पहले आरोपी की जमानत के प्रावधान को इसमें जोड़ा गया।

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