सुनवाई ! बोधगया बम ब्लॉस्ट केस के पांचों आरोपियों को मिली उम्र कैद

पटना (बिहार) ,01जून 2018। बोधगया में वर्ष 2013 में आतंकियों द्वारा किये गए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के पांच आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यायालय के बाहर भारी सुरक्षाकर्मियों की तैनात के मध्य विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने सभी पांच आरोपियों- इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीब उल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।ज्ञातव्य है कि 7 जुलाई 2013 की सुबह एक के बाद एक हुए बम विस्फोटों ने पवित्र तीर्थ नगरी बोध गया को दहला दिया था जिसमें कुछ बौद्ध भिक्षुओं सहित काफी संख्या में लोग घायल हुए थे।

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