जिले में एक माह के लिए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू 

गाजीपुर। मुहर्रम त्यौहार को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने एक माह के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। कहा गया कि त्यौहार को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान के परिसर में हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा और न ही किसी भी सभा आदि का आयोजन करेगा और न ही उसमें श्रोता के रूप में भाग लेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा तेजधार वाले हथियार यथा रिवाल्वर, बन्दूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा, न ही लाठी डण्डा धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर, कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक पदार्थ, शीशे की बोतल जो किसी विशेष प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति के अधीन पाये गये किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने की दृष्टि से न तो एकत्रित करेगा और न करायेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति /संचालक रात्रि दस बजे के बाद एवं प्रातः छह बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रो/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18.06.2026 से 18.07.2026 तक लागू रहेगा।    


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