शादी अनुदान हेतु आनलाइन आवेदन आमंत्रित
गाज़ीपुर । शादी अनुदान योजना अन्तर्गत पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु बीस हजार रुपए की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा एक लाख रू0 तक होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से तीन माह पूर्व एवं तीन माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूलरूप से वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करना आवश्यक है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित तहसील पर आनलाइन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक कुल 761 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
उक्त सम्बन्ध जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज में पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि जो उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट- शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय हेतु आनलाइन भरा जाना सुनिश्चित क
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