बिल्डिंग नक्शा ! अब एक माह में पास होगा मकान का नक्शा

लखनऊ, 09 अक्टुबर 2018। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश सरकार अमृत योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु प्रदेश सरकार ने ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 ‘(बिल्डिंग बाइलॉज) के कई प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके तहद अब मकान या ग्रुप हाउसिंग का नक्शा 90 दिनों के स्थान पर 30 दिन में पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। भूखंडों पर प्रस्तावित ऐसे भवनों में जहां प्रतिदिन 10 हजार लीटर पानी का डिस्चार्ज होता हो, वहां वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। नये नियमों के तहद यदि विकास प्राधिकरणों ने इस समय सीमा में नक्शे का निस्तारण नहीं किया तो वह नक्शा स्वत: पास माना जाएगा।


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