हत्यारे को आजीवन कारावास और तीस हजार रुपए का अर्थदण्ड 

गाज़ीपुर । पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्सन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


         न्यायालय ने यह सजा थाना भाँवरकोल पर पंजीकृत वर्ष 2014 के धारा 302, 323 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में गुरुवार को दी। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त धनन्जय उर्फ करिया पुत्र सल्लू उर्फ शिव प्रसाद चौधरी निवासी शेरपुर कला थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदण्ड , धारा 323 भादवि में एक वर्ष का कारावास , धारा 4/25 आयुध अधिनियम में एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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