दस वर्ष पुराना जमीनी विवाद सुलझा 

तैयार फाट कुर्रा पर दोनों पक्षों ने जताई सहमति 


गाजीपुर। उपजिलाधिकारी तहसील मुहम्मदाबाद के न्यायालय में वर्ष 2015 से चल रहे जमीनी विवाद पर दर्ज वाद सोमवार को दोनों पक्षों की सहमति के उपरांत तैयार फाट कुर्रा दिनांक 03 जून 2025 के अनुसार आदेश पारित किया गया। आदेश का अनुपालन मौके पर कराया गया। कास्तकार आदेशनुसार काबिज हैं।                                  बताया गया कि जमीनी विवाद को लेकर संख्या-7201514290203826 (76/2015) सच्चिदानन्द राय बनाम अयोध्या प्रसाद राय, प्रथम पक्ष सच्चिदानन्द राय निवासी गोडउर तथा द्वितीय पक्ष अयोध्या राय, भूपेन्द्र राय पुत्रगण हरिहरनाथ संजय राय, पुत्र रामेन्द्र प्रसाद राय का मुकदमा 2015 से चल रहा था। उसका फाट कुर्रा तैयार कर दिनांक 03 सितम्बर 2015 को न्यायालय में प्रसतुत किया गया जिसके विरूद्ध संजय राय द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2019 को आपित्त प्रस्तुत की गयी और मुकदमा चलता रहा।             उक्त पक्षो को सुनने के उपरान्त दिनांक 11 अप्रैल 2025 को पुनः फाट कुर्रा तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश पारित हुआ। इसके क्रम में लेखपाल द्वारा दिनांक 03 जून 2025 को फाट कुर्रा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में दोनों पक्षों को बुलाकर सुना गया। सहमति के आधार पर फाट कुर्रा दिनांक 03 जून 2025 के अनुसार आदेश पारित किया गया। आदेश का अनुपालन मौके पर दिनांक 30 जून, 2025 को करा दिया गया। कास्तकार आदेशनुसार काबिज है। पक्ष विपक्ष द्वारा कार्रवाई पर पूरी सहमति व्यक्त की गयी।

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