दुराचारी को बीस वर्ष का कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदण्ड

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्वीक्शन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बीस वर्ष कारावास और पच्चीस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


      न्यायालय ने यह आदेश थाना कोतवाली सदर पर वर्ष 2022 में पंजीकृत मुकदमा स० -360 धारा 323,504,354,506,376एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में बुधवार को दिया। न्यायालय ने अभियुक्त  अब्दुल  मजिद पुत्र स्व. अब्दुल अहमद निवासी सट्टी मस्जिद बडापुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को धारा 5/6 पाक्सों  एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड , धारा 354 भादवि में तीन वर्ष के साधाराण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में दोवर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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