दुराचारी आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के दण्ड से दण्डित
गाजीपुर। न्यायालय ने बलात्संग व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें के अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बताया गया कि मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप, थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत वर्ष 2023 के बलात्संग, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व.हवलदार सिंह निवासी हृदयपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड, एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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