गिरोहबंद अधिनियम में पन्द्रह लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क 

गाजीपुर। कोतवाली भुड़कुड़ा पुलिस टीम द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया। उसकी वर्तमान बाजारु कीमत पन्द्रह लाख रुपये बताईं गयी है।


     बताते चलें कि गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मुमताज उर्फ आरिफ खान पुत्र भोलू खाँ निवासी ग्राम नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर द्वारा अपने नाम से मौजा चक हुसैनी परगना मुहम्मदाबाद तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर मे विक्रेता शमसुद्दीन पुत्र मु0 हबीब निवासी ग्राम पारा परगना हवेली जिला गाजीपुर से अचल सम्पत्ति अराजी नं. ट91 रकबा 0.123 हेक्टेयर मे से 12-1/2 धूर (142.875 वर्गमीटर) अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट  के आदेश पत्रक न्यायालय: जिलाधिकारी मण्डल: वाराणसी जनपद:तहसील: वाद संख्याः-1408/2024 सरकार बनाम मुमताज उर्फ आरिफ खान अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986, दिनाँकित 13.09.2024  के अनुपालन मे कुर्क किया गया। कुर्क करने वाली टीम में रामजी राम तहसीलदार मुहम्मदाबाद,                                                             लालजी चौहान हल्का लेखपाल, तारावती यादव प्रभारी निरीक्षक थाना भुड़कुड़ा व बागीस विक्रम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर शामिल रहे।

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