गाज़ीपुर में एक जून को होगा लोकसभा चुनाव

गाज़ीपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2024 को घोषित कार्यक्रम के तहत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

      इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी तथा पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 75 गाजीपुर में समाविष्ट 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 373 जखनियां (अ०जा०), 374 सैदपुर (अ०जा०), 375 गाजीपुर, 376 जंगीपुर एवं 379 जमानियां तथा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 72 बलिया (आंशिक) में समाविष्ट इस जनपद के दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 377 जहूराबाद, 378 मोहम्मदाबाद से लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम नियत किया गया है।

1. निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक – 07.05.2024 (मंगलवार)

2. नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक – 15.05.2024 (मंगलवार)

3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु दिनांक – 15.05.2024 (बुधवार)

4. नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक – 17.05.2024 (शुक्रवार)

5. मतदान का दिनांक – 01.06.2024 (शनिवार)

6. मतगणना का दिनाक – 04.06.2024 (मंगलवार)

7. वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जायेगा – 06.06.2024 (बृहस्पतिवार)

      बताते चलें कि इस चुनाव को सम्पन्न कराने हेतु 1108 मतदान केंद्रों के 2035 मतदेय स्थल निर्धारित हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 17 जोन व 171 सेक्टरों में बांटा गया है।

      इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 29, 27,678 है जिसमें पुरुष 15,44,879 तथा महिलाओं की संख्या 13,82,714 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 85 है। इस चुनाव में पहली बर मतदान हेतु नये मतदाताओं की संख्या 60,658 है। इसमें पुरुष 32651, महिला 28005 तथा थर्ड जेंडर के दो नए मतदाता हैं।  80 वर्ष से ज्यादा उम्र के कुल मतदाताओं की संख्या 52336 है जिसमें पुरुष 23165 व महिला 29 171 है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 22,165 जिसमें पुरुष 13590 तथा महिला 8574 तथा थर्ड जेंडर का एक मतदाता शामिल हैं। वहीं सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 19528 है जिसमें 18933 पुरुष और 595 महिलाएं शामिल हैं।

  बताया गया कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।

    कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।

    किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।

      दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

       दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं. तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।

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