बच्चों को मादक द्रव्यों से दूर रखने हेतु प्रशासन ने उठाए आवश्यक कदम

गाजीपुर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये “एक युद्ध नशे के विरूद्ध” के अन्तर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

         जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त औषधि विक्रेताओं/वितरकों को आगाह किया है कि विद्यालयों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं (जैसे कोचिंग सेन्टर, इन्स्टीटयूशन, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र एवं उद्यान आदि) पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन की बिक्री रोकें।

     जिलाधिकारी ने सभी को आदेशित किया है कि अपने प्रतिष्ठान के अन्दर व बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, तथा बिना अधिकृत चिकित्सक के आदेश के किसी व्यक्ति/बच्चों को प्रतिबन्धित मादक, औषधि का विक्रय न करें।उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का निरीक्षण जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किसी भी समय  किया जा सकता है। इस आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है अन्यथा की दशा में सम्बन्धित औषधि विक्रेता/वितरकों के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। 

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