तीन करोड़ पैंतालीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति कुर्क

गाजीपुर। पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध गैंग लीडर रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव द्वारा अपने परिजनों के नाम की संयुक्त अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया। उसकी कीमत लगभग 03 करोड़ 45 लाख रुपये बतायी गयी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक / विवेचक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की रिपोर्ट दिनांक 24 नवम्बर 2022 द्वारा प्रेषित एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 26 नवम्बर 2022 पर अभियुक्त रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी पत्नी सरिता यादव, अपने भाई रामध्यान सिंह यादव व भाई रामध्यान सिंह की पत्नी जसवंती देवी निवासीगण इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के नाम की संयुक्त सम्पत्ति अर्जित की थी। उसने एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनाम अचल संपत्ति में अभियुक्त रामज्ञान यादव द्वारा अपने नाम से मौजा इस्लामाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ.न.-118 रकबा 0.0680 में से 340 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति तथा अपनी पत्नी सरिता यादव व अपने भाई की पत्नी जसवंती देवी के नाम से मौजा महराजगंज परगना व तहसील गाजीपुर स्थित आ.न.-342 रकबा 2.641 में से 298.5 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति और अभियुक्त द्वारा अपने भाई रामध्यान सिंह यादव के नाम से मौजा सराय मुनिबाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थित आ.नं.-3,रकबा 0.224 में से रकबा 0.076 हेक्टेयर,आ.नं.-40 रकबा 0.625 हेक्टेयर में से रकबा 0.076 हेक्टेयर की भू-सम्पत्ति व अपने भाई की पत्नी जशवंती देवी के नाम से मौजा जलालाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थित आ.नं.-39 रकबा 0.641 हेक्टेयर में से 254 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति कुर्क की गयी। इसकी कीमत 03 करोड़ 45 लाख रुपये बतायी गयी है।

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