माफिया मुख्तार अंसारी की 6.3 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क

गाज़ीपुर। गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 6.30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गत दो अगस्त को प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद विवेचक थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर व पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संतुष्टि कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी के नाम से गाजीपुर शहर के मोहल्ला रजदेपुर देहाती में गाटा संख्या-113 में रकबा 0.394 हेक्टेयर भूमि, आफ्सा अंसारी के नाम से ही गाजीपुर शहर के ग्राम फत्तेउल्लाहपुर में गाटा सं0-1186 रकबा 1.507 हेक्टेयर भूमि,कुल मिलाकर 6.30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को शनिवार को कुर्क किया गया।
*आपराधिक इतिहास -मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसूफपुर मुहम्मदाबाद, गाजीपुर पर 59 अपराधिक मामले और आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर मुहम्मदाबाद पर छह अभियोग पंजीकृत हैं।

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