लापरवाही में नपे प्रभारी निरीक्षक

गाजीपुर। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में
प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद सलिल स्वरूप आदर्श को पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने निलम्बित कर दिया।
बताते चलें कि निरीक्षक सलिल स्वरूप आदर्श
के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगे थे। थाना क्षेत्र शादियाबाद की निवासी पीड़िता कुमारी अंशिका यादव पुत्री रामा यादव निवासनी ग्राम-मुबारकपुर उचैरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त दीपक यादव पुत्र रामसरेख यादव उसके साथ फोन से बात करता था और शादी का झाांसा देकर दुष्कर्म किया। उक्त पीड़िता थाना शादियाबाद पर दिनांक -25 अप्रैल 2022 को प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुयी परन्तु आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद द्वारा विधिक कार्यवाही नही की गयी और पीड़िता दो दिन तक थाने पर अनावश्यक रूप से बैठी रही। प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद द्वारा नाबालिक पीड़िता के प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया गया और दो दिन बाद दिनांक-27.04 .2022 को पीड़िता कुमारी अंशिका यादव पुत्री रामा यादव निवासनी ग्राम व पोस्ट-मुबारकपुर उचैरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 15 वर्ष के तहरीर के आधार पर धारा-376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम दीपक यादव पुत्र रामसरेख यादव ग्राम-गोरारी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरूद्व पंजीकृत किये। इस गम्भीर आरोप के संज्ञान मे आते ही पुलिस कप्तान ने, अनुशासित बल में घोर अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारिता एवं अकर्मण्यता का द्योतक माना। इनके उपर लगे आरोप इतने गम्भीर प्रकृति के है, कि उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय जाॅच के आदेश जारी किया है।

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