चुनाव प्रचार के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक

गाजीपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से  चुनाव प्रचार के लिए एमसीएमसी/जिला सूचना कार्यालय  से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।
    जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एम पी सिंह ने जानकारी दी है कि जनपद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए जैसे ऑडियो, वीडियो, स्लाइड या सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले जाने वाले मैसेज, पंपलेट आदि का प्रचार प्रसार करने से पूर्व एमसीएमसी/जिला सूचना कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी एमसीएमसी/ जिला सूचना कार्यालय कचहरी रोड नगर पालिका भवन गाजीपुर से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक संशाधनो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रत्याशी की होगी।

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