विधिक साक्षरता कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण सहित विभिन्न कानूनों की दी जानकारी

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में तथा जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई तथा पूर्णकालिक सचिव, सुश्री कामायनी दूबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम की जानकारी ली तथा परिसर में साफ-सफाई एवं वृद्धजनों को ठण्ड से बचाव हेतु प्रबंधक श्रीमती ज्योत्सना को निर्देशित किया गया। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम लंगड़पुर, छावनी लाईन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम के प्रबंधक द्वारा यह भी बताया गया कि वृद्धाश्रम को संचालित करने के लिए छः कर्मचारीगण कार्यरत है। वृद्धजन आवास/वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते है।
सचिव द्वारा माह जनवरी 22, 2022 में प्रस्तावित प्री-लिटिगेशन स्पेशल लोक अदालत के बारे में बताया गया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकते हैं। बुजुर्गो के अधिकारों के बावत बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा ऐसे संबंधितों से भरण-पोषण करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिकारियों द्वारा वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गयी।

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