दस वर्ष के सश्रम कारावास व 14,000 हजार रुपये  से दण्डित हुआ दुराचारी

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण सहित दुष्कर्म के मुकदमें में आरोपी अभियुक्त को दस वर्ष कारावास की सजा एवं  14,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
         उल्लेखनीय है कि जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 523/2014 में यौनाचार व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरेसर के मुकदमे में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त  रामजीत पुत्र स्व. श्याम नारायण बिन्द निवासी ग्राम शेरपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 14,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।


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