स्वरोजगार हेतु ग्रामोद्योग रोजगार योजना में करें आवेदन

गाजीपुर। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत जनपद को  पचपन लाख रोजगार 220 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
     जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी.के. सिंह ने बताया कि इस योजना मे शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को विभिन्न उद्योग स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख रुपये तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है।              
उक्त योजना मे सामान्य जाति के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज तथा अनुसूचित जाति,
जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को शून्य ब्याज (पूॅजीगत ऋण) पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु युवक/युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदन पत्र विभाग की बेबसाईट पर आनलाईन पूर्ण कर, आवेदन प्रति की हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।        

आवेदन पत्र ऑनलाईन करने की अन्तिम
तिथि आगामी तीस जून है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 44, आमघाट सहकारी कालोनी गाजीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

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