मुख्तार अंसारी परिवार की 22 करोड़ 23 लाख रुपये की सम्पत्ति हुई कुर्क

गाजीपुर। प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आईएस-191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी परिवार पर शासन प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है।
प्रशासन ने आज वुधवार को जिलाधिकारी एम पी सिंह के आदेशानुसार मुनादी कराते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी व साले सरजील रजा और अनवर शहजाद की फतेउल्लाहपुर स्थित लगभग 5.50 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर उस स्थल पर इस आशय की नोटिस लगा दी गयी।उप निबन्धक कार्यालय के आकलन के अनुसार उपरोक्त कुर्क भू संपत्ति का अनुमानित मूल्य 22 करोड़ 23 लाख रुपया है।
उल्लेखनीय है कि अपरांह करीब तीन बजे प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ नन्दगंज थाना क्षेत्र के फतेहउल्लाहपुर स्थित मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन पर पहुंचे और ढोल पिटवाकर मुनादी कराते हुए भूमि/भवन (गोदाम) को कुर्क करने की काररवाई की। कुर्की की काररवाई के दौरान सार्वजनिक सूचना का बैनर लगाया गया, जिस पर लिखा था जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सं. 43/18 जे.ए. थाना कोतवाली, कुर्की 2020, दिनांक 05 नवम्बर अन्तर्गत दए, धारा 14 (1)उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण मे। अधिनियम 1986 के अनुपालन में सदर कोतवाली के मुहल्ला सैय्यदबाड़ा निवासी सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा एवं अनवर शहजाद पुत्र जमशेद रजा तथा मुहम्मदाबाद कोतवली क्षेत्र के दर्जी टोला युसूफपुर निवासिनी अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी पार्टनर मे. विकास कंस्ट्रक्शन फतेहउल्लाहपुर के गाटा सं.341 रकबा 0.594हे., गाटा सं. 341रकबा0.898हे., गाटा सं. 341 रकबा 0.316हे., गाटा सं. 341 रकबा 0.492 हे., गाटा सं. 341 रकबा 0.759हे., गाटा सं. 341 रकबा 0.552 हे., भूमि /भवन (गोदाम) दिनांक ११ नम्बर को कुर्क किया गया है।

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