विधान परिषद चुनाव के लिए नामित हुए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एम.पी.सिंह ने वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में विद्यमान मतदान केन्द्रों/स्थलों पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु निम्न विवरणानुसार जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
बताया गया है कि विकास खण्ड कार्यालय, जखनियां से क्र0नं0-6 तक जोनल मजिस्ट्रेट सूरज कुमार यादव, उप जिलाधिकारी जखनियॉ, सेक्टर मजिस्ट्रेट विजय प्रकाश वर्मा, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0, विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी से क0नं0-3 तक दीलीप कुमार सोनकर डीसी मनरेगा/उपायुक्त एन आर.एल.एम., प्रा0 पा0 सादात से क0नं0-3 तक जितेन्द्र कुमार, अधि0अभि0 लो0नि0वि0प्रान्तीय खण्ड, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर से क0नं0-3 तक जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में अनिरूद्ध प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी सैदपुर, सेक्टर मजिस्ट्रेट अजय पालिवान, ए0आर0कापरेटिव, हनुमान सिंह इण्टर कालेज, देवकली से क0नं0-2 तक सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में डॉ0 रविन्द्र सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को नामित किया गया है। जू0हा0स्कूल करण्डा,से क0नं0-2 तक सेक्टर मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार गुप्ता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-1 से पूर्वी भाग में क0नं0-4 तक नरेन्द्र विश्वकर्मा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शिवकुमार शास्त्री इण्टर कालेज जंगीपुर में नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट गिरीश चन्द्र यादव जिला मत्स्य अधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय बिरनों से क0नं0-2 तक नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट ओ0पी0राय, जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर, पचोतर नेशनल इण्टर कालेज, मरदह से क0नं0-2 तक नामित जोनल मजिस्ट्रेट भारत भार्गव, उप जिलाधिकारी कासिमाबाद व से. मजिस्ट्रेट बी0के0सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, गॉधी मेमोरियल इण्टर कालेज बहादुरगंज में नामित से. मजिस्ट्रेट भूषण कुमार जिला विकास अधिकारी, नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद से क0नं0-2 तक आर0के0शर्मा, अधि0अभि0 देवकली पम्प नहर खण्ड-प्रथम, विकास खण्ड कार्या0 मोहम्मदाबाद में जोनल मजि0 राजेश कुमार गुप्ता उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद व सेक्टर मजिस्ट्रेट एस.पी. सिंह, अधि0अभि0 देवकली पम्प नहर खण्ड-द्वितीय, झारखण्ड महादेव रा0इण्टर कालेज करीमुद्दीनपुर में नामित से0मजिस्ट्रेट श्याम चन्द्र अधि0अभि0 नलकूप खण्ड-प्रथम, विकास खण्ड कार्या0 भॉवरकोल में नामित से0मजि0-अमित सिंह, अधि0अभि0 नलकूप खण्ड-द्वितीय, विकास खण्ड कार्या0 रेवतीपुर से रेवतीपुर क0नं0-2 तक में नामित जोनल मजि0 रमेष कुमार मौर्य, उप जिलाधिकारी सेवराई व से0मजि0 डी0के0शुक्ला अधि0अभि0 आर0ई0एस0, विका खण्ड कार्या0 भदौरा से भदौरा क0नं0-2 तक नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार अधि0अभि0 जल निगम तृतीय, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, जमानियॉ से जमानियॉ क0नं0-3 तक में नामित जोनल मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी जमानियॉ व सेक्टर मजिस्ट्रेट अजय गुप्ता महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र गाजीपुर एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दिलदारनगर में सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित वीर अभिमन्यु कुमार सिंह जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर को नामित किया जाता है। आरक्षित जोनल /सेक्टर मजिस्ट्रेट में गिरीश चन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निदेशक वन विभाग, शैलेन्द्र कु दुबे जिला उद्यान अधिकारी, प्रभात कुमार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शैलेश कुमार जिला सहायक अल्पबचत अधिकारी एवं किशोर कुमार सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी गाजीपुर को किया जाता है। मतदान दिनांक एक दिसम्बर को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक होगा। उन्होने निर्देशित किया है कि सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित हुए है वे दिनांक 30 दिसम्बर को पूर्वान्ह 08ः00 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर अपनी सम्बन्धित मतदान पार्टियों के निर्वाचन सामग्री/मतपेटिका आदि के प्राप्ति के पश्चात् पूर्वान्ह 11:00 बजे से उन्हें मतदान स्थल के लिए रवानगी कराते हुए मतदेय स्थल पर पहुॅचाना सुनिश्चित करेंगे।जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों/स्थलों पर भ्रमण लगातार करते रहेंगे, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अन्तर्गत अवस्थित मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान के उपरान्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय गाजीपुर में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करेंगे।मतदान स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु कोई बैनर/पोस्टर/होर्डिंग/कटआउट एवं दीवार पर प्रचार सम्बन्धी लेखन न किया गया हो। साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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