कोरोना प्रभावित नये क्षेत्र बने हाटस्पाट

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 31 जुलाई व एक अगस्त को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। जिसमें ग्राम धरवार कला, थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सिउरा थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम विशुनपुरा थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम भदेसर थाना मुहम्मदाबाद तहसील कासिमाबाद, ग्राम परसपुरा चौरा, थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम लारपुर थाना बहरियाबाद तहसील जखनियॉ, ग्राम जखनियॉ गोविन्द, ग्राम भमपुर जलालपुर धनी, सादात बाजार वार्ड नं0-5 थाना सादात, वार्ड नं0-02 चैनपुर सादात तहसील जखनियॉ, ग्राम सहनिन्दा, ग्राम मलिकपुरा, ग्राम मिर्जाबाद मनिया, थाना भावरकोल, तहसील मुहम्मदाबाद, थाना खानपुर तहसील सैदपुर, धरवॉ जेवल थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, सिसैड़ा थाना नन्दगंज तहसील सदर, सुआपुर थाना करण्डा तहसील सदर, कटरिया धरम्मपुर, थाना करण्डा तहसील सदर, टिकरी मानपुर थाना जंगीपुर तहसील सदर, शेखपुरा थाना कोतवाली सदर, मार्टिनगंज थाना कोतवाली सदर, रघुनाथपुर कोतवाली सदर, गोपालपुर जल्दी थाना कोतवाली सदर, करमपुर थाना खानपुर तहसील सैदपुर, गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

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