रास्ता साफ ! चलती रहेगी भर्ती प्रक्रिया

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पिछले काफी लम्बे समय से चल रहे 69000 शिक्षक भर्ती विवाद पर प्रदेश सरकार को शीर्ष अदालत ने राहत दी है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में कमी के आधार पर भर्ती पर रोक मांगने वाली तकरीबन आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दी।इसके लिए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में अपील अपील करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 12 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से इस मामले को दो माह के भीतर निस्तारण करने को कहा।
बताते चलें कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विवाद को यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने और भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के एकलपीठ का आदेश को स्थगित कर दिया था और भर्ती जारी रखने को की हरी झंडी दे दी थी। मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।
सुनवाई के दौरान शिक्षामित्र के प्रश्न प पीठ ने फिर कहा कि इस भर्ती में 8000 शिक्षामित्रों की भर्ती हो रही है और 37339 शिक्षा मित्रों के लिए पद रोके गए हैं। वास्तविकता है कि भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद रखे जाने को चुनौती देने वाली शिक्षामित्रों की मुख्य याचिकाएं शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं जिस पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित है।

Visits: 141

Leave a Reply