लाकडाउन 03! अब सत्रह मई तक

नई दिल्ली, 01 मई 2020। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए लाकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया है। अब लाकडाउन 04 आगामी से 17 मई तक प्रभावी रहेगा। स्थिति के अनुसार ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन से जाने की अनुमति दी जाती है. ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक एडवाजरी जारी की है। बताते चलें कि यह दूसरी बार है, जबकि देश में लॉकडाउन की अवधि को विस्तार दिया गया है। सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए हुआ था, फिर लॉकडाउन को 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए पहली बार बढ़ाया गया। इसके बाद लॉकडाउन की अवधि को 4 मई से दो सप्ताह के लिए यानी कि 17 मई तक के लिए दूसरी बार विस्तार दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए, तो अब देश में 54 दिनों के लिए लॉकडाउन लग चुका है।

अपडेट – लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में प्रतिबंध रहेंगे* साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी नहीं चलेगी, रेड जोन में कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी, एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा बंद रहेगी, स्पॉ, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी, पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा बंद रहेगी, एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा, स्कूल, कॉलेज,एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी बंद रहेंगे।

ऑरेंज जोन में टैक्सी,कैब सेवा को अनुमति, ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा, ग्रीन में जोन में बसों पर 50 फीसदी सवारियां चलेंगी।

ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी, देश के 130 जिलों रेड जोन में शामिल, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया, 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया, ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट।

अपडेट ……..

गृह मंत्रालय का बयान- रेलवे बोर्ड से संपर्क कर योजना बनाएं, राज्य सरकार सम्पर्क कर योजना बनाएं, फंसे हुए लोगों पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, छात्र,प्रवासी मजदूरों को दी अनुमति, ट्रेन से गृह राज्य ले जाने की अनुमति-मंत्रालय, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर फैसला।

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