सख्ती ! अध्यादेश 2020 को राज्यपाल ने दी मंजूरी

लखनऊ (उत्तर प्रदेश),15 मार्च 2020। यूपी रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम टिब्यनल का गठन किया जायेगा। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य भी नियुक्त होगा जो सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की भी तैनाती कर सकेगा और क्लेम कमिश्नर के सहयोग के लिए जिलों में सर्वर भी नियुक्त कर सकता है, जो तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। ट्रिब्यूनल भू-राजस्व की तरह क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा और इस क्लेम टिब्यनल के फैसले को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

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