उन्नाव गैंगरेप ! दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्रकैद

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2019। उन्नाव गैंग रेप केस में किडनैपिंग और बलात्कार के दोषी भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी करार दिया था। इसके उपरांत 17 दिसंबर को सजा पर बहस हुई थी। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई से पूर्व कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।
दस्तावेजों के आधार पर कुलदीप सेंगर की चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपये आंकी गई।सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है, क्योंकि उनकी कार की कीमत कम हो चुकी है। इसके अलावा सेंगर की बेटी का मेडिकल में दाखिला कराया गया है, जिसकी फीस देने के बाद ये रकम और कम हो जाएगी।
उधर, पीड़िता के वकील ने कहा कि पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पीड़िता के पिता के पास 3 भाइयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है। पीड़िता के वकील ने कहा कि विधायक ने अपने अपराध को छुपाने के लिए न सिर्फ केस को वापस लेने का दवाब बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया। अगर देश को चलाने वाले लोग जिनपर जनता की रक्षा का दायित्व है, वो ऐसा करेंगे तो फिर उनको सज़ा भी अधिकतम होनी चाहिए। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी।

घटना क्रम की विशेष बातें ………..
* 4 जून 2017 को नाबालिग पीड़िता को गांव के दो युवक शुभम और अवधेश ने अपहरण किया। परिजनों ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
* 21 जून 2017 को पुलिस ने अपहृत किशोरी को किया बरामद। पीड़िता ने तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया।
* 22 जुलाई, 2017 पीड़िता द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई गयी। पीड़िता ने कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
* 30 अक्टूबर, 2017 को विधायक द्वारा पीड़िता और उसके परिवार के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया।
* 03 अप्रैल, 2018 को आरोपी विधायक के
भाई अतुल सिंह सेंगर ने सहयोगियों के साथ मिल कर पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला कर मारने का प्रयास किया।
* 04 अप्रैल, 2018को मारपीट मामले में पुलिस ने
पीड़िता के पिता के खिलाफ ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
* 09 अप्रैल, 2018 को जेल में पीड़िता के बिमार
पिता की स्थिति बिगड़ी और जेल में ही उनकी मौत हो गई।
* 13 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने सुबह चार बजे दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया।
* 11 जुलाई, 2018 को सीबीआई ने दुष्कर्म के
मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाकर चार्जशीट दायर कर दिया।
* 18 अगस्त, 2018 को दुष्कर्म मामले के मुख्य गवाह यूनुस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी।
* 04 जुलाई, 2019 को पीड़िता के चाचा को 19 साल पुरानी एक घटना में न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
* 12 जुलाई, 2019 को पीड़िता द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोपी विधायक से अपने परिवार की जान को खतरा बताया।
* 28 जुलाई, 2019 रविवार को रायबरेली के गुरुबख्शगंज क्षेत्र के अटौरा बुजुर्ग गांव के चौकी मोड़ के समीप ट्रक से पीड़िता की कार की भिडंत हुई जिसमें पीड़िता की चाची व मौसी की दुखद मौत हो गयी। इस दुर्घटना में पीड़ित और उसके वकील बुरी तरह जख्मी हुए थे। उस वक्त पीड़िता अपने सहयोगियों के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी। चाचा की तहरीर पर ही दस नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कराया गया था।
* 29 जुलाई, 2019 को उपरोक्त सड़क दुर्घटना में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सेंगर, विनोद मिश्र सहित15-20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
* 31जुलाई, 2019 को मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता के पत्र को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
* 01 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांचों मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने तथा
प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया।इसके उपरांत
भाजपा ने सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया।
* 10 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट दिल्ली ने गवाहों की सुनवाई के बाद सिंगर के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया।
* 16 दिसंबर, 2019 को सेंगर को बलात्कार और
पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।

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