अयोध्या प्रकरण! शीर्ष अदालत ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं

नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2019। अयोध्या मामले पर शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि गत नौ नवंबर को शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। यह फैसला देने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चैंबर में कुल 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया। इनमें से नौ याचिकायें इस मामले के नौ पक्षकारों की रहीं, जबकि शेष पुनर्विचार याचिकायें तीसरे पक्ष ने दायर की थी। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल रहे।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गयी कार्यसूची के अनुसार इस मामले में सबसे पहले दो दिसंबर को पहली पुनर्विचार याचिका मूल वादी एम सिदि्दक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशिदी ने दायर की थी,
जबकि छह दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर की थी। इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त रहा।

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