आनर किलिंग’! मां समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा

बलिया,27 नवम्बर 2019।’ऑनर किलिंग'(झूठी शान के लिए हत्या) के तीन वर्ष पुराने अपराधिक मामले में न्यायालय में दो दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।
उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के सुखपुरा थानाक्षेत्र के कुर्थिया ग्राम में 21 मई 2016 को कक्षा 11 की छात्रा सरस्वती 18वर्ष की हत्या कर शव को जलाया गया था और जले हुए शव को बोरे में भरकर एक सुनसान झोपड़ी में छुपा दिया गया था।
इस सनसनीखेज बारदात में चौकीदार नन्द लाल पासवान ने मृतका सरस्वती की माँ दुर्गावती और चाचा बिरदा गोंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना की छानबीन के बाद पुलिस ने पाया कि दुर्गावती ने अपनी बेटी के किसी युवक के साथ अवैध संबंधों के चलते उसने बिरदा गोंड की मदद से उसकी हत्या कर दी।
अपर जिला न्यायाधीश प्रण विजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कल दुर्गावती और बिरदा गोंड को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

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