सीबीआई कोर्ट ! विधायक कृष्णानन्द राय हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

नई दिल्ली,03 जुलाई 2019। दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)के मुहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक कृष्णानन्द राय हत्याकाण्ड में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। हत्याकांड के आरोपियों में वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी व उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी सहित संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक़, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी व मुन्ना बजरंगी शामिल रहे हैं।
बताते चलें कि 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की एके 47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बसानियां चट्टी से आगे पुलिया के समीप हत्या कर दी गई थी। जिसमें करीब तीन माह पश्चात पांच अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दिनदहाड़े हुई उस घटना से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। भाजपा ने अपने विधायक की दिनदहाड़े की गयी हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विधायक की हत्‍या के विरोध में व हत्यारोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए भाजपा नेता और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धरने पर बैठना पड़ा था। काफी प्रयासों के बाद के यह मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया।इसके लिए वर्ष 2013 में मृत विधायक की पत्नी अलका राय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में घटना की सीबीआई जांच कराने हेतु याचिका दायर की थी। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे।
उल्लेखनीय है कि हत्यारोपियों में से एक आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी निवासी पुरादयालपुर जिला जौनपुर की बागपत जेल में 10 जुलाई 2018 की सुबह गोली मारकर हत्या की जा चुकी है।

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