जीता ईवीएम ! बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग शीर्ष अदालत ने की खारिज

नई दिल्ली,22 नवम्बर 2018। शीर्ष अदालत ने आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है। उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की याचिका ठुकरा दी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तथा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी करने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

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