प्रतिबंध ! अलकायदा व आईएस के संगठन पर चला चाबुक

नयी दिल्ली , 21 जून 2018।गृह मंत्रालय ने अलकायदा इन इंडियन सबकांटिनेंट (ए क्यू आई एस) और आई एस आई एस के अफगानिस्तान आधारित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम खुरासन (आई एस आई एस – के) को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इन संगठनों को ‘ वैश्विक जिहाद ’ के लिए भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने तथा उन्हें भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सरकार ने कठोर आतंकवाद रोधी कानून – गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी संगठनों – अलकायदा और आई एस आई एस के नए संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि आई एस आई एस-के को इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविन्स (आई एस के पी)/आई एस आई एस विलायत खुरासन के रूप में भी जाना जाता है।
इसमें कहा गया है कि अलकायदा से जुड़ा संगठन ए क्यू आई एस एक आतंकवादी संगठन है जिसने पड़ोस के देशों में आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया है और भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी कृत्यों को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देता रहा है। कहा गया है कि आई एस के पी/आई एस आई एस विलायत खुरासन भी भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दे रहा है। आदेश में कहा गया है कि यह संगठन ‘वैश्विक जिहाद’ के लिए युवाओं की भर्ती कर अपनी स्थिति मजूबत करने तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंक अपना खुद का ‘खलीफा’ स्थापित करने का उद्देश्य हासिल करने के लिए आतंकी कृत्यों को अंजाम देता रहा है।
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि संगठन (अब प्रतिबंधित) भारत तथा भारतीय हितों को अपना निशाना मानता है और आतंकी गतिविधियों के लिए भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने तथा उनकी भर्ती करने जैसी गतिविधियों में लगा है।

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