दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू, आवश्यक व आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को रहेगी छूट

गाजीपुर। दुर्गा पूजा, दशहरा और मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। यातायात व्यवस्था में यह बदलाव 14 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 की रात तक प्रभावी रहेगा।


      इस व्यवस्था के तहत महाराजगंज हाईवे से भारी वाहनों को शहर की ओर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहन हाईवे से जंगीपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। हंसराजपुर से यादव मोड़ होते हुए जंगीपुर आने वाले भारी वाहनों को यादव मोड़ से डायवर्ट कर जंगीपुर थाना गेट होते हुए हाईवे की ओर भेजा जाएगा। बुजुर्गा की ओर से आने वाले भारी वाहन चौकिया मोड़ से हाईवे की ओर जाएंगे।

     इसी तरह अरशदपुर हाईवे मोड़, जंगीपुर से भी भारी वाहनों का शहर की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बलिया और भांवरकोल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट कर मरदह होते हुए एनएच-31 वाराणसी-गोरखपुर हाईवे की ओर भेजा जाएगा। मुहम्मदाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मुहम्मदाबाद तिवारीपुर मोड़ से कासिमाबाद की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अटवा मोड़ से आने वाले वाहन भी कासिमाबाद की ओर जाएंगे।

    कासिमाबाद और लावा मोड़ से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन्हें लावा मोड़ से नसीरपुर मोड़ होते हुए गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। करंडा की ओर से आने वाले भारी वाहन शहर की ओर नहीं आएंगे, बल्कि चोचकपुर से सैदपुर होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे।

यातायात पुलिस के अनुसार डायवर्जन के दौरान पुलिस, एंबुलेंस, मरीजों के वाहन, स्कूली वाहन, फायर टेंडर तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों, जैसे दुग्ध, गैस, पेट्रोलियम और कच्चा माल ले जाने वाले वाहनों को उनके गंतव्य मार्ग से जाने की अनुमति रहेगी।

       जनपद में किसी स्थान पर क्रेन की आवश्यकता होने पर हनुमंत क्रेन सर्विस की मोबाइल सेवा 9415555515 पर संपर्क किया जा सकता है।

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