पाक्सो एक्ट की अपराधिनी को मिली कारावास व अर्थदण्ड की सजा
गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माना से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि नन्दगंज थाने पर वर्ष 2017 के पाक्सो एक्ट के दर्ज मुकदमे में बुधवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्ता निशा सिंह पुत्री धीरेन्द्र कुमार निवासिनी छोटा पाण्डेयपुर कैण्ट थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को धारा 366 ए भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, तथा पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 35000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया ।
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