सात वर्ष की कैद व पांच हजार के अर्थदण्ड से अभियुक्ता दण्डित

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जिला मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता को  न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


     उल्लेखनीय है कि थाना जमानियाँ पर पंजीकृत दुराचार व पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के मुकदमें में अभियुक्ता संगीता यादव पत्नी सुमंत यादव निवासी ग्राम मदनपुरा जमानियाँ जनपद गाजीपुर को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा धारा 376 सम्बन्धित 120बी भादवि में सात वर्ष का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से  दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अन्य धाराओं में भी अभियुक्ता को चार माह के कारावास से दण्डित किया गया।

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