लखनऊ (उत्तर प्रदेश), 20 नवम्बर 2018। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन मे टीईटी अनिवार्य सम्बंधी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने खारिज कर दिया। अब प्रमोशन के लिए टेट पास करना जरुरी नहीं रहेगा।

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