दिवाली 2018 ! दिल्ली में आतिशबाजी सिर्फ ग्रीन पटाखों से

नई दिल्ली, 31 अक्टुबर 2018। उच्चतम न्यायालय ने त्योहारों पर दिल्ली-एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने आज कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले ही हो चुका है, उन्हें देश के अन्य हिस्सों में बेचा जा सकता है।
पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पांडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के मध्य व रात में नौ से दस बजे के मध्य एक-एक घंटे के लिए पटाखे इस्तेमाल किये जा सकेंगे। वहीं शीर्ष अदालत ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए पटाखों की बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि देश में कहीं भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसी विक्रेता ही कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि पटाखे फोड़ने का वक्त बढ़ाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु और पांडुचेरी सरकार स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप दो घंटे का अपना टाइम स्लॉट चुन सकती हैं।
ज्ञातव्य है कि शीर्ष अदालत ने गत दिनों फैसला दिया था कि दीवाली पर पूरे देश में सिर्फ दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने नए साल और क्रिसमस पर भी पटाखे फोड़ने के लिए एक-एक घंटे का समय नियत किया था।


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