पटाखे ! मात्र दो घंटे ही जलायें दिवाली पर पटाखे , नहीं होंगे बैन
नई दिल्ली,23 अक्टूबर 2018 । उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के अवसर पर पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक न लगाते हुए सीमित समय के लिए पटाखे जलाने की समय सीमा का निर्णय दिया है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदुषण पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखे जलाने पर आंशिक रोक लगाते हुए पटाखों की आन लाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने दीवाली के मौके पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की छूट दी है। इसी क्रम में क्रिसमस पर्व और न्यू ईयर को रात 12 बजे पटाखे जलाने के लिए आधा घंटे का समय दिया गया है। इसी प्रकार कुछ खास त्यौंहारों पर निर्धारित समय के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी है। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि इन दिशा निर्देशों के अलावा पटाखे जलाए गए तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और पुलिस ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
ज्ञातव्य है कि पूर्व में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था जिस पर एक जनहित याचिका डाली गई थी । इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। कोर्ट ने लोगों को सलाह दी कि वे रात 8 बजे से 10 बजे के मध्य ऐसे पटाखे जलाएं जिससे वायु प्रदूषण कल फैले। आज यह फैसला न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने सुनाया जिसने इस पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था।
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