गैंगस्टर के चार आरोपियों को कारागार और अर्थदण्ड
गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्सन के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए चार अभियुक्तों को कारावास और जुर्माना से दण्डित किया गया।
गैंगस्टर कोर्ट गाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण सर्वेश यादव पुत्र सुदर्शन यादव, वीरेन्द्र यादव पुत्र शिवमूरत यादव, जंगी यादव पुत्र रामरूप यादव तथा विनोद यादव पुत्र राममूरत यादव निवासीगण मजाधरपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
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