सदर क्षेत्र में भवन व कालोनी में निर्माण हेतु मास्टर प्लान जारी
विनियमित क्षेत्र में 47 राजस्व गांव शामिल,
गाजीपुर। जनपद विनियमित क्षेत्र में उ.प्र. भवन निर्माण एंव विकास उपविधि एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन संख्या-2025 अंगीकार हो गया है।
उपजिलाधिकारी सदर/ नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने बताया कि गाजीपुर विनियमित क्षेत्र की सीमा में नगर पालिका परिषद गाजीपुर (सम्पूर्ण) एवं सदर तहसील गाजीपुर के 47 राजस्व ग्राम (ग्रामीण आबादी को छोड़कर) को शामिल किया गया है। इसमें महाराजगंज, चक शहरुल्लाह हेतिमपुर, चक शाहगुलाम मुहम्मद उर्फ कव्वाताल, अतरौली, पहाड़पुर या लंगरपुर, छावनी लाइन, मुगलानी चक बबेड़ी, सोहिलपुर देहाती, गौसाबाद, गोड़ा (देहाती), चक विशम्भर बीकापुर, चौकी ज्यूधर, अन्धऊ, सोन्हीलिया चक असमानी, चन्दनवाहा, मिट्ठनपारा, फतेहपुर सिकन्दर, मिश्रौलिया, चक रसूलवारी, कपूरपुर रजदेपुर देहाती खिदिराबाद, पीथापुर, महमदपुर बक्सूपुर, बाग नुरुल्लाह, आलमपट्टी, अलावलपुर, रौजा शाहबुददीन, कैथवलिया, चक फैज, विन्द बलिया, बाग बेगम साहब, जमलापुर, चक सदर, अकरामपुर या बंजारीपुर, फूलपुर, अराजी बाग करीमुल्ला. खोदाईपुरा, चकरजा, सुखदेवपुर रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी रौजा शाहबरखुर्दार शामिल है।
उन्होने बताया कि गाजीपुर महायोजना-2031, उ.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत एवं उ.प्र. भवन उपविधियां-2025 तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025, नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र, गाजीपुर द्वारा अनुमोदित है। बताया गया कि गाजीपुर महायोजना-2031 में निर्धारित भू-उपयोग एवं भवन उपविधि-2025 के मानकों के अधीन नगर के नियोजित भूमि विकास हेतु कालोनी (प्लाटिंग) के मानचित्र का अनुमोदन अनिवार्य है। अनुमोदित कालोनी (प्लाटिंग) के भूखण्डों पर भवन निर्माण आसान हो गया है। अब स्वीकृत कालोनी के भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा की आवश्कता नहीं है. केवल एक रूपये की टोकन राशि का भुगतान कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा स्वतः तैयार किए गए मानचित्रों के साथ आवश्यक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों और समस्त देय शुल्क का पूर्ण भुगतान करने पर तत्काल अनुमोदन किया जायेगा जिसमे 500 वर्ग मीटर तक आवासीय भवन एवं 200 वर्ग मीटर तक-वाणिज्यिक भवन शामिल हैं।
महायोजना में आवासीय भूमि उपयोग हेतु चिन्हित क्षेत्रों में, 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्मित व्यक्तिगत आवासीय भवनों के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए नक्शे (जो या तो किसी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित 9 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित हो, या प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में हो) आवश्यक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजो और समस्त देय शुल्क का पूर्ण भुगतान करने पर स्वचालित रूप से अनुमोदित होंगे।
बताया कि सर्विस प्रोफेशनल्स जैसे वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील आदि द्वारा 25 प्रतिशत एफ.ए.आर तक के उपयोग के लिए आवासीय भवनों (प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों में भी) के लिए कोई पृथक अनुज्ञा आवश्यक नहीं है. बशर्ते कि वांछित पार्किंग आवश्यकताएं प्रविधानित हों। आवासीय भवनो (प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों में भी) को होम-स्टे, पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करने हेतु कोई पृथक अनुज्ञा आवश्यक नहीं है. बशर्ते कि वांछित पार्किंग आवश्यकताएं प्रविधानित हो। उन्होने कहा कि स्वीकृत कालोनी में भू-खण्ड क्रय कर सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
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