दुराचारी को कारावास और अर्थदण्ड की सजा 

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप   न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी।


    बताया गया कि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत वर्ष 2017 के मुकदमा संख्या 653 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त  ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द निवासी ग्राम खानपुर उसरहाँ थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 363 भादवि में पांच वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में सात वर्ष का साधारण कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड और धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में चार वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Views: 118

Advertisements

Leave a Reply