हत्यारे को उम्रकैद की सजा 

गाजीपुर। पत्नी और बच्चों के सामने पति की गोली मारनेवाले हत्यारोपी पर दोषसिद्ध होने के उपरांत रामबाबू सोनकर को न्यायालय ने आजीवन कारावास और पैंतालीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है।


       उल्लेखनीय है कि सैदपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर कस्बा निवासी रेशमा ने 2 अगस्त 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। तड़के करीब तीन बजे दो अज्ञात बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक से आए और घर का चैनल गेट तोड़कर ऊपर चढ़े। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके पति के सीने में गोली मार दी और घर में रखे आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पति को लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

       पुलिस विवेचना में सैदपुर कस्बे के ही रामबाबू सोनकर का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गुरुवार को रामबाबू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाये।

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