ग्राम प्रधान के विरुद्ध लोक सम्पत्ति अधिनियम का मुकदमा दर्ज 

 कम्पोजिट विद्यालय तेजपुरा में लगे पुराने खडंजे की ईंट उखाड़ ले जाने पर ग्राम प्रधान, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में मरदह थाना क्षेत्र के तेजपुरा ग्राम प्रधान रामसुधार यादव के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। चर्चा रही कि कम्पोजिट विद्यालय तेजपुरा के प्रांगण में वर्ष 2003 में खड्डजा लगा था उसको ग्राम प्रधान ने सौन्दर्यीकरण के नाम पर वर्ष 2024 में उखड़वाकर अन्यत्र उपयोग में ले लिया और विद्यालय का सौन्दर्यीकरण भी नहीं किया गया। इसकी शिकायत गांव के अर्जुन कुमार, रामदीन राम,पंकजकांत , सागर ने संयुक्त रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां की। उसके बाद जांच समिति ने जांच करके उच्चधिकारियों को रिपोर्ट सौंपा जिसमें ग्राम प्रधान दोषी पाए गए।जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत जिला पंचायत राज अधिकारी ने इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी मरदह को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक जयप्रकाश राम ने ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इस संबंध थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान रामसुधार यादव के विरुद्ध लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई होने से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मचा हुआ है।


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