न्यायालय द्वारा दण्डित अभियुक्त पहुंचा जेल 

 गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल/ थाना सुहवल पुलिस द्वारा थाना सुहवल पर पंजीकृत गैर इरादन हत्या व मारपीट के सम्बन्धित मुकदमा सं. -90/11 धारा 308,323,504,506 से सम्बन्धित अभियोग में न्यायालय ने गुरुवार को सजा सुना दिया।

      माननीय न्यायालय ने अभियुक्त मनोज कुमार पांडेय पुत्र गिरजा पांडेय निवासी सुहवल थाना सुहवल  जनपद गाजीपुर को धारा 308 में चार वर्ष सश्रम कारावास व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास से दण्डित किया गया। 

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