कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित हुए महिला सहित तीन अभियुक्त

गाजीपुर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 498ए ,304बी से सम्बन्धित अभियोग में न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित तीन अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे भेंज दिया।

     न्यायालय द्वारा यह कार्यवाही, गुरुवार को थाना जमानिया पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 03/20 में की है। घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रद्युम्मन तिवारी उर्फ सूरज तिवारी पुत्र यशवन्त तिवारी निवासी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा  धारा 304 बी के तहत  10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दूसरे अभियुक्त विजयवाला देवी पत्नी यशवन्त तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर को धारा 304 बी भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से  तथा यशवन्त तिवारी पुत्र राजनरायन तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के साथ उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 498 ए  में अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

           धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

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