रोजगार प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

गाजीपुर। प्रदेश में संचालित बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत जनपद के सामान्य जाति हेतु 32 तथा अनुसूचित जाति हेतु 21 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि इस योजना में चयनित लाभार्थियों को क्रमशः काष्ठ फर्नीचर उद्योग, लौह फर्नीचर उद्योग, एल्युमुनियम फर्नीचर उद्योग, पेन्ट व्यवसाय,मोमबत्ती उद्योग,किराना व्यवसाय,टेन्ट हाउस, कपड़ा व्यवसाय,कपड़ा सिलाई परियोजना,जूट वाल हैंगिंग, इलेक्ट्रानिक उपकरण व्यवसाय, कम्प्यूटर एवं मोबाइल विक्रय/मरम्मत व्यवसाय,पापड़ उद्योग, आलू/केला चिप्स उद्योग, बेकरी उत्पादन,भवन निर्माण सामग्री, डेयरी व्यवसाय, मुर्गी पालन, आटो मोबाइल मरम्मत, सहज सेवा केन्द्र, होटल, सैलून, आटो टैक्सी/ई-रिक्शा, प्लम्बरिंग, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय हेतु बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। लाभार्थियों द्वारा चयनित व्यवसाय पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50000/)तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 70000/)का अनुदान निर्धारित शर्तो के अधीन देय होगा।
इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन-पत्र नौ जुलाई तक अपने विकास खण्ड कार्यालयों में जमा करना होगा।

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