एप बनाने के नाम पर धोखाधड़ी, दो अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने की कार्रवाई

गाजीपुर। थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहद दर्ज मुकदमें में न्यायालय ने कड़ी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की है।
बताते चलें कि वादी आलोक बरनवाल पुत्र जगजीत कुमार निवासी बहादुरपुर कासिमाबाद गाजीपुर से अभियुक्तगणों द्वारा बरनवाल अलंकार मंदिर के नाम से ऐप बनाने के नाम पर ₹44000 की ऑनलाइन ठगी की थी।
आरोपी अभियुक्तों में सौरव भौमिक उर्फ अंकित पुत्र रतन भौमिक निवासी 161/47 जीटी रोड, वैदयावली थाना सीरामपोर जिला हुगली पश्चिम बंगाल तथा धार्मिक सरजू भाई देसाई पुत्र सरजू ठाकोरभाई देसाई निवासी 622 न्यू स्ट्रीट देसाईवाड, खडकी भागडा जिला वलसाड गुजरात हैं।
उनकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की उद्घोषणा की गई है।

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