दुराचारी हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित

गाजीपुर। दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमें के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रु0 के अर्थ दण्ड दण्डित किया गया।
  वर्ष 2019 में थाना करण्डा पर दर्ज दुराचार व  व पाक्सो एक्ट के मुकदमें में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही  ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज  विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त अरविन्द राम पुत्र पांडे राम निवासी ग्राम करंडा थाना करंडा जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 100000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार  द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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